Indian Railway Rules: 3 घंटे से अधिक देरी पर टिकट का पूरा रिफंड पाएं! जानें कैसे करें क्लेम

Indian Railway Rules:- दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं और आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो आपके पास एक शानदार ट्रिक है जिससे आप पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं! जी हाँ, सही सुना आपने। यह एक ऐसा तरीका है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसका फायदा उठाकर आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मौसम या अन्य कारणों से ट्रेनें देर से चलती हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो जाती है, तो भारतीय रेलवे आपको पूरा रिफंड देता है।

इस ट्रिक का फायदा उठाने के लिए आपको बस कुछ आसान कदम उठाने होते हैं। सबसे पहले, आपको टीडीआर (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है, जो आप IRCTC की वेबसाइट या रेलवे काउंटर पर जाकर कर सकते हैं। एक बार जब आपने टीडीआर फाइल कर दिया, तो आपके रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। आईए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे में रिफंड के नियम और प्रक्रिया

भारत के कई हिस्सों में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिसका असर रेलवे संचालन पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं या फिर रद्द हो रही हैं। ऐसे में यात्रियों को यह जानना जरूरी है कि वे इन स्थितियों में अपने टिकट का पूरा रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक देरी से चलती है, तो यात्री अपने टिकट का पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

हालांकि, यह सुविधा कंफर्म तत्काल टिकट पर लागू नहीं होती। इसका मतलब है कि जिन यात्रियों ने कंफर्म तत्काल टिकट बुक किया है, वे रिफंड के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, रिफंड क्लेम करने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।

Indian Railway Rules: रिफंड क्लेम की प्रक्रिया

रिफंड क्लेम करने के लिए यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा और ‘Services’ टैब में जाकर “File Ticket Deposit Receipt (TDR)” विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद, My Transactions के टैब में जाकर “File TDR” को सेलेक्ट करना होगा।

ऑफलाइन क्लेम के लिए यात्री अपने निकटतम रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहां यात्री को अपनी बैंक डिटेल्स देनी होती है ताकि रिफंड का पैसा उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, TDR फाइल करने के 90 दिन के भीतर रिफंड की राशि यात्री के बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है।

Indian Railway Rules: रिफंड क्लेम से जुड़े प्रमुख शर्तें

  • कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड: तत्काल टिकट बुकिंग पर रिफंड का क्लेम नहीं किया जा सकता।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन TDR: यात्री TDR फाइल करने के लिए ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऑफलाइन रेलवे काउंटर पर जा सकते हैं।
  • रिफंड का समय: TDR फाइल करने के 90 दिन के भीतर रिफंड की राशि जमा की जाती है।
  • बैंक अकाउंट: रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में आएगी, जिससे टिकट बुक की गई थी।

क्या मैं कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड क्लेम कर सकता हूँ?

नहीं, कंफर्म तत्काल टिकट पर रिफंड क्लेम नहीं किया जा सकता।

ऑनलाइन TDR फाइल कैसे करें?

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करके “File Ticket Deposit Receipt (TDR)” विकल्प चुनें।

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